पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) जगमोहन मीणा ने शनिवार को एक सख्त निर्देश जारी करते हुए दीपावली की रात 9 बजे के बाद उच्च डेसीबल (तेज़ आवाज़ वाले) पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है।
रोशनी के इस पर्व से पहले जारी आदेश में नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल ‘ग्रीन पटाखे’ का ही उपयोग करें और निर्धारित समय के बाद किसी भी प्रकार के तेज़ आवाज़ वाले विस्फोटक न चलाएं।
डीसीपी के निर्देशानुसार, जो लोग अवैध रूप से पटाखे बेचते हुए या नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि त्योहार के दौरान नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन जब्त किए जाएंगे और गिरफ्तारी भी हो सकती है। यह कदम सड़कों पर हादसे रोकने और उत्सव को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है।
इसके अलावा, सभी पुलिस थानों को निर्देश दिया गया है कि वे पेट्रोलिंग वैन को अलर्ट रखें और रात के समय निगरानी बढ़ाएं।
डीसीपी मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण-अनुकूल दीपावली मनाने में प्रशासन का सहयोग करें।